Uttarakhand Cabinet Meeting : 14 से ज्यादा फैसलों पर लग सकती है मुहर

0
94

देहरादून : Uttarakhand Cabinet Meeting  उत्‍तराखंड की पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे से सचिवालय में हुई। बैठक में परिवहन, वित्त, राजस्व, कृषि, आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर मंथन के बाद निर्णय लिए जाएंगे। मसूरी में चिंतन शिविर में प्रस्तुत विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर भी भी मुहर लग सकती है।

Atal Nirmal Nagar Award : से मुख्यमंत्री ने 09 नगर निकायों को किया सम्मानित

कैबिनेट में आ सकता है प्रवर्तन पर्यवेक्षक को अधिकार देने संबंधी प्रस्ताव

वहीं प्रवर्तन सिपाही अब सड़क सुरक्षा के कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। परिवहन विभाग अब प्रवर्तन सिपाहियों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिए चालान काटने का अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जल्द ही इसे कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet Meeting) के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले प्रवर्तन पर्यवेक्षकों के ढांचे में बदलाव किया है। अब इस संवर्ग में प्रवर्तन सिपाही व प्रवर्तन पर्यवेक्षकों के अलावा वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक या प्रवर्तन सुपरवाइजर का पद सृजित किया गया है। शासन ने हाल ही में इनकी पदोन्नति व दंड संबंधी नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके हिसाब से प्रवर्तन संवर्ग के कार्मिकों को इसी वर्ष नवंबर में पदोन्नति भी दे दी गई है।

अब इन कार्मिकों को फील्ड में उतारना है। दरअसल, विभाग ब्लाक स्तर तक प्रवर्तन दस्तों को तैनात करने की योजना बना रहा है। इस कड़ी में पहले चरण में 21 दस्ते बनाए जाने हैं। इनके लिए विभाग ने मोटरसाइकिल भी खरीद ली हैं। इन दस्तों को फील्ड में भेजने का फायदा तभी है जब इनके पास चालान के अधिकार हों।

अभी चालान के अधिकार परिवहन कर अधिकारी स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित हैं। इसे देखते हुए परिवहन मुख्यालय ने वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों को साधारण अपराध के उल्लंघन करने पर चालान करने का अधिकार देने के लिए नियमावली तैयार की है। इसमें इन्हें तेज रफ्तार, ट्रिपल राइडिंग, सीट बेल्ट, रेड लाइन जंपिंग, ओवरलोडिंग आदि मामलों में जुर्माना करने का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है।

संयुक्त आयुक्त परिवहन एसके सिंह का कहना है कि इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही इसे अनुमति मिलने की उम्मीद है।

Nainital Highcourt : हाईकोर्ट ने नदियों में मशीनों से खनन पर लगाई रोक