विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज

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हरिद्वार। ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ थाना बहादराबाद में बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक महिला ने राठौर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश के बाद सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ दिन पहले विधायक ने आरोप लगाने वाली महिला और उसके दो अन्य साथियों पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ बहादराबाद थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज

भाजपा विधायक ने इस महिला पर 36 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था, जिसमें ज्वालापुर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद अब महिला ने कोर्ट के आदेश से विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ बहादराबाद थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। बहादराबाद एसओ का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जांच करके अगली कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकरण को लेकरं ज्वालापुर राठौर ने कहा कि वो पुलिस को सहयोग करेंगे। उनका कहना है कि आरोपियों ने अदालत को गुमराह किया है। ये नहीं बताया गया कि उन पर आरोप लगाने वाले लोग पहले ही फिरौती के मामले में जेल जा चुके हैं। राठौर ने कहा कि उनकी राजनीतिक छवि बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जिनको उन्होंने चुनावों में हराया था। राठौर ने कहा है कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पूरे मामले पर पुलिस का सहयोग करेंगे।

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