Nupur Sharma Case: गिरफ्तारी की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार

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नई दिल्ली। Nupur Sharma Case:   सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को पूर्व भाजपा (BJP) प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी व उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान दिया था जिसके बाद मुसलमान समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था।

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बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद शीर्ष अदालत की इसी पीठ ने एक जुलाई को नुपुर की उनकी टिप्पणी के लिए कड़ी आलोचना की थी।

इससे पहले अगस्त की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma Case) को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी प्राथमिकियों को एक साथ संलग्न करके दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस सभी मामलों की जांच करेगी और तब तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से मिला संरक्षण जारी रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी रद कराने के लिए नुपुर शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट भी दी है। कोर्ट ने यह आदेश नुपुर शर्मा की जान को खतरे के मद्देनजर दिए थे।

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