COVID-19 vaccination: के लिए अनिवार्य नहीं ‘आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट

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नई दिल्ली: COVID-19 vaccination देश में इन दिनों टीकाकरण अभियान जोर-शोर से चल रहा है। देशवासियों को टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरुरत पड़ती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना का टीका लेने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि, टीका लगवाने के लिए व्यक्ति को कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाना होगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि, वे आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर न दें।

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टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की जरुरत नहीं

दरअसल, एक जनहित याचिका में ये दावा किया गया है कि कुछ केंद्र टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर देते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने अधिकारियों से कहा कि, वे आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर न दें, क्योंकि यह पहचान के एकमात्र प्रमाण के रूप में COVID-19 टीकाकरण (COVID-19 vaccination) के उद्देश्य से है। वहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि, COWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, और अन्य दस्तावेजों में से किसी एक का दिखाया जा सकता है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की जरुरत नहीं है। याचिकाकर्ता की शिकायत का विधिवत निराकरण किया जाता है। सभी संबंधित प्राधिकरण स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार कार्य करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पेश अधिवक्ता अमन शर्मा ने पीठ को बताया कि, आधार ही एकमात्र शर्त नहीं है, और बिना किसी पहचान पत्र के 87 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मयंक क्षीरसागर ने तर्क दिया कि टीकाकरण केंद्रों को आधार कार्ड नहीं मांगना चाहिए। बता दें कि, जनहित याचिका में टीके के लिए प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति का सत्यापन करते समय टीकाकरण केंद्र या COWIN पोर्टल में आधार विवरण जमा करने की शर्त को समाप्त करने के निर्देश मांगे गए थे। याचिका में मांग की गई थी कि, राहत के अनुरूप COWIN पोर्टल में आवश्यक बदलाव करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिए जाए। साथ ही याचिका में आग्रह किया गया था कि, अधिकारियों को COVID-19 टीकाकरण के उद्देश्य से पहचान के एकमात्र प्रमाण के रूप में आधार कार्ड के दिखाने पर जोर नहीं देना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में टीकाकरण के लिए एक दिशानिर्देश जारी

पुणे स्थित वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ शंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में टीकाकरण के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया गया है। जिसमें यह उन व्यक्तियों के लिए भी टीकाकरण के प्रावधान का निर्देश देता है, जिनके पास सात निर्धारित फोटो पहचान पत्र में से कोई भी नहीं है।

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