Karnataka : भाजपा की ओर से दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी

0
162

Karnataka : भाजपा ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। साथ ही उसने समन जारी करने का आदेश दिया है।

Uttarkashi News : प्रशासन की अनुमति के बिना ही हिंदू संगठनों की हुई बैठक

27 जुलाई तक का समय

निर्वाचित पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है। शपथ पत्र दर्ज कराने के लिए 27 जुलाई तक समय दिया। वहीं, इस संबंध में सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार को समन जारी करने का आदेश दिया गया।

यह है मामला (Karnataka)

नौ मई को राज्य सचिव एस केशवप्रसाद ने शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन जारी किए। इसमें भाजपा को लेकर झूठे दावे किए गए। शिकायत में कहा गया है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस साल पांच मई को समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट लिए थे। पिछले चार वर्ष आधारहीन थे।

इससे पहले भी फंस चुके हैं राहुल

भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। इसके एक दिन बाद 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

Nitish Cabinet Expansion : नीतीश कैबिनेट विस्तार की तारीख तय, रत्नेश सदा को मंत्री बनाने की चर्चा