Lakhimpur Kheri case: कुछ घंटे बाद रिहा होगा आशीष मिश्र, वकील पहुंचे जेल

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Lakhimpur Kheri case:  तिकुनिया हिंसा कांड में प्रमुख आरोपी आशीष मिश्र मोनू की अब से कुछ घंटे बाद रिहाई हो जाएगी। जिला जज मुकेश मिश्र ने रिहाई आदेश जिला जेल भेज दिया है। जबकि अभी जेलर पंकज सिंह के कोर्ट में बयान हो रहे हैं।

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आशीष मिश्र के वकील पहुंचे जेल

आशीष मिश्र के वकील उनकी रिहाई के लिए जेल पहुंच चुके हैं। सभी कानूनी कार्रवाई के बाद कुछ ही देर में आशीष को रिहा किया जा सकता है। उनकी रिहाई को देखते हुए जेल के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है।

सोमवार को दाखिल किए गए थे जमानतदार

जिला जेल में आशीष मिश्र की जमानत आदेश के संबंध में सोमवार को जमानतदार दाखिल किए गए थे। जिनकी सत्यापन रिपोर्ट मंगलवार को जिला जज अदालत में प्राप्त होने पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने जमानत प्राप्त आशीष मिश्र मोनू की रिहाई आदेश जिला कारागार खीरी को भेज दिया है। जिसके आधार पर आज शाम छह से सात बजे तक आशीष मिश्र की रिहाई हो सकती है। उधर, जिला जेल से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के कार्यालय पर भी काफी गहमागहमी है।

राकेश टिकैत ने भाजपा पर साधा निशाना

वहीं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आशीष मिश्र की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। टिकैत ने विधानसभा चुनावों के बीच भाजपा पर निशाना भी साधा है।

एसकेएम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा

कहा कि हिंसा में चार किसान समेत आठ लोगों की मौत हुई थी। लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri case) प्रकरण को पूरे देश ने देखा। इस जघन्य अपराध को करने के बाद भी आशीष मिश्र को तीन महीने के भीतर जमानत मिल गई। टिकैत ने कहा कि हर कोई इसे देख रहा है। वह आज जेल से बाहर निकलेगा और एसकेएम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

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